धारदार चाकू से वार कर चोंट पहुंचाने के दो आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सक्ती - स्कूल से पढ़ाई करके घर लौट रहे नाबालिक छात्र को सरप्राईज देने के बहाने उसके आंख बंद करवा कर धारदार चाकू से गला एवं हाथ में वार कर चोट पहुंचाने के दो आरोपियों को हसौद थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये हसौद थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पटेल ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थिया श्रीमती द्रौपति साहू पति विकांता साहू उम्र 32 वर्ष निवासी - हसौद , थाना - हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) ने गत दिवस 08 नवम्बर को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसके नाबालिक पुत्र जो सरस्वती शिशु मंदिर हसौद में कक्षा छठवीं में पढ़ाई करता है। वह 08 नवम्बर को स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर वापस आ रहा था तभी ग्राम हसौद के नकटा पार तालाब के पास में आरोपी गोकुल साहू एवं बादल सागर दोनो निवासी ग्राम हसौद द्वारा रूकवाकर तुम्हारे लिये सरप्राईज है आंख बंद करो कहकर उनके आंख बंद करने पर गोकुल साहू ने अपने पास में रखे धारदार चाकू से दो , तीन बार नाबालिक बालक के गला एवं हाथ में वार किया एवं बादल सागर द्वारा पीछे से नाबालिक बालक को पकड़कर हाथ मुक्का से मारपीट किया गया। मारपीट से गला हाथ में चोट लगकर खून निकला है , प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध धारा कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रपुर (डभरा) सुमित गुप्ता को सूचना के बारे में अवगत कराया गया। अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी गोकुल साहू और बादल सागर को हिरासत में लेकर मेमोरेण्डम कथन लेखकर घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग के प्लास्टिक की मुठ वाली धारदार चाकू को आरोपी गोकुल साहू से जप्त किया गया। अपराध क्रमांक 191/2025 धारा 296 , 351(3) , 115(2) ,118(1) , 3 (5) बीएनएस 25 , 27 आर्म्स एक्ट के तहत हसौद थाना पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही निरीक्षक राजेश कुमार पटेल थाना प्रभारी हसौद के नेतृत्व में सउनि बिसोहन चन्द्रा , प्रधान आरक्षक नन्दूराम साहू , अश्वनी जायसवाल , संजय शर्मा , आरक्षक घनश्याम पाण्डेय , कमलेश धारिया , सदीप नाग , राजेन्द्र कुर्रे , राजू खूंटे और चंद्रमान चंद्रा का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपीगण -
गोकुल साहू पिता रमेश साहू उम्र 19 वर्ष और बादल सागर उर्फ शशी सागर पिता प्यारे लाल सागर उम्र 20 वर्ष निवासी - हसौद , थाना - हसौद , जिला - सक्ती (छत्तीसगढ़)।


















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