कूटरचना कर जमीन अपने नाम में कराने का फरार आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - एक राय होकर जमीन की कुटरचना कर अपने नाम कराने के लगभग पांच वर्षों से फरार आरोपी को रात्रि गश्त के दौरान थाना सुपेला पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत वर्ष 14 जनवरी 2021 को आवेदक विजय कुमार पिता बालेश्वर प्रसाद उम्र 57 वर्ष निवासी क्वाटर नं बी/7 स्टाफ कालोनी आदित्यपुरम सावा शंभुपुरा रोड जिला चित्तौडगढ राजस्थान साथ में पत्नी मंजू विजय कुमार ने थाना सुपेला उपस्थित होकर लिखित शिकायत पेश किये। शिकायत पत्र मे अनावेदक राजू खान , बलदेव सिंह भांबरा एवं अन्य के विरूद्ध स्वयं के नाम की जमीन पटवारी हल्का नंबर 14 , खसरा नंबर 2628/14 प्लाट नं 93 बी , 216 वर्गमीटर जमीन को वर्ष 1994 में गृहनिर्माण सहकारी समिति से खरीदा था। वर्ष 2020 में आवेदक द्धारा आनलईन से चेक करने पर उक्त जमीन को स्वयं के नाम से नहीं पाया। प्रथम दृष्टया आवेदन से दर्शित हो रहा है कि आवेदक के साथ अनावेदक राजू खान , बलदेवसिंह एवं अन्य द्धारा धोखाधड़ी कर आवेदक की उक्त भूमि को अपने नाम रजिस्टार कार्यालय से अन्य किसी के नाम से नामांतरण करवाया है। अपराध क्रमांक 37/2021 धारा 420 , 419 , 467, 468 , 471 , 34, भादवि प्रकरण में चार आरोपी पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी मलेश्वर उर्फ मालेश राव फरार होने से धारा 173(8) जाफौ के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। फरार आरोपी को रात्री गश्त के दौरान उसके घर में दबिश देकर गिरफ्तार कर थाना सुपेला पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव एवं सुपेला थाना सउनि संतोष मिश्रा , प्रधान आरक्षक योगेश चंन्द्राकर , आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी -
मलेश्वर उर्फ मालेश राव पिता सिमादी राव उम्र 35 वर्ष निवासी कृष्णा नगर चौंक सरकारी स्कुल के पास , थाना - सुपेला , जिला - दुर्ग(छत्तीसगढ़)।


















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