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Friday, February 20, 2026

मवेशी तस्करी पर कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्यवाही 03 भैंस मुक्त, दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार थाना बोड़ला द्वारा कार्यवाही की गई

 कबीरधाम पुलिस


मवेशी तस्करी पर कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्यवाही



03 भैंस मुक्त, दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार


थाना बोड़ला द्वारा कार्यवाही की गई



• बोलेरो पिकअप वाहन में 03 नग भैंसों की अवैध तस्करी करते आरोपियों को पकड़ा गया।


• मवेशियों को क्रूरतापूर्वक बिना चारा-पानी के ले जाया जा रहा था।


• मवेशियों को सुरक्षित मुक्त कर गौशाला भेजा गया।


• दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, एक आरोपी फरार।


• पशु तस्करी के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की लगातार सख्त कार्यवाही जारी।


कबीरधाम पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए बोलेरो पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे आरोपियों को पकड़ा गया है। इस दौरान 03 नग भैंसों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराकर सुरक्षित रूप से गौशाला भेजा गया।


जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जिले में सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में यह कार्यवाही की गई।


दिनांक 20.02.2026 की रात्रि लगभग 12.30 बजे थाना बोड़ला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि तहसील कार्यालय बोड़ला की ओर से एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 28 एन 1768 में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर चोरी-छिपे ले जाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि अन्य आरोपी मौके पर उपस्थित मिले।


आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम


1. चन्द्रशेखर गोयल पिता ओमप्रकाश गोयल निवासी अमलडीहा थाना पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.)

2. लक्की उर्फ संदीप टंडन पिता सुखहरण निवासी डेरहाकांपा थाना लालपुर जिला मुंगेली (छ.ग.)

   बताया। फरार वाहन चालक का नाम दीपू बघेल पिता होरीलाल निवासी ग्राम परसाकापा थाना लालपुर जिला मुंगेली बताया गया। आरोपियों द्वारा मवेशियों को वध हेतु जबलपुर की ओर ले जाना स्वीकार किया गया।


उक्त प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।


इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रुपक शर्मा के निर्देशन में उप निरीक्षक प्रहलाद चन्द्रवंशी, प्रधान आरक्षक 368 मनोज महोबिया, प्रधान आरक्षक 422 नन्हे नेताम, प्रधान आरक्षक 453 उमाशंकर नाग एवं थाना बोड़ला के समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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