अवैध शराब बिक्री पर करारा कबीरधाम पुलिस की लगातार कार्रवाई
थाना सिंघनपुरी जंगल द्वारा अवैध शराब परिवहन करते दो आरोपियों को पकड़ा गया।
आरोपियों के कब्जे से 61 पौवा अवैध शराब एवं एक मोटर सायकल जप्त की गई।
पुलिस अधीक्षक श्रीमान धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जिले में सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी राजेश चंद के नेतृत्व में दिनांक 18.02.2026 को थाना सिंघनपुरी जंगल के सउनि विरेंद्र मिश्रा मय स्टाफ एवं शासकीय वाहन के देहात पेट्रोलिंग पर रवाना थे।
पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति काले रंग की मोटर सायकल स्प्लेंडर प्लस में एक प्लास्टिक बोरी में अवैध शराब रखकर पैलीमैटा से सिंघनपुरी की ओर जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम द्वारा सिंघनपुरी बाजार स्थल के पास दो गवाहों को तलब कर साथ लिया गया तथा खोलवा सिंघनपुरी तिराहा अटल चौक सिंघनपुरी में नाकाबंदी की गई।
नाकाबंदी के दौरान पवनतरा की ओर से सिंघनपुरी की तरफ आ रही काले रंग की मोटर सायकल स्प्लेंडर प्लस को रोककर पूछताछ की गई। मोटर सायकल में सवार दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम ओमप्रकाश जंघेल पिता झाडू राम जंघेल उम्र 23 वर्ष एवं युवराज नेताम पिता बिसरू नेताम उम्र 19 वर्ष 09 माह दोनों निवासी थाना सिंघनपुरी जंगल जिला कबीरधाम (छ.ग.) बताया। मोटर सायकल में रखी प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर 59 नग पौवा शोले देशी प्लेन मदिरा एवं 02 नग गोल्डन गोवा सुपिरियर व्हिस्की कुल 61 पौवा शराब, प्रत्येक शीशी 180 एमएल भरी हुई शीलबंद अवस्था में पाई गई।
पूछताछ पर आरोपियों द्वारा उक्त शराब को बिक्री करने हेतु परिवहन करना बताया गया। शराब के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पाए जाने से मौके पर विधिवत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को 18.02.2026 को क्रमशः 17:50 बजे एवं 18:00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई।
मौके से जप्त 61 पौवा अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 4960/- रुपये एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल स्प्लेंडर प्लस की कीमत करीब 60,000/- रुपये है। जप्त सामग्री सहित दोनों आरोपियों को थाना लाकर अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों को दिनांक 19.02.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।
उक्त कार्यवाही में ASI वीरेंद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक पेखेंद्र जांगड़े, आरक्षक अविनाश तिवारी, आरक्षक मनोज शर्मा, आरक्षक युगल वर्मा एवं आरक्षक रमेंद्र साहू का विशेष योगदान रहा।
CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट


















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