फीस के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में पीएचडी. शोधार्थियों से फीस के नाम पर लाखों रूपये के धोखाधड़ी कर गबन करने के आरोपी को थाना नेवई पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं प्रकरण में वैधानिक विवेचना जारी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में पीएचडी. पंजीकृत शोधार्थियों से निर्धारित शुल्क के नाम पर धोखाधड़ी एवं जालसाजी किये जाने की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्राप्त हुई। शिकायत पर विश्वविद्यालय स्तर पर गठित दो सदस्यीय जांच समिति की प्रारंभिक जांच में कुल नौ लाख चौवालीस हजार पांच सौ रुपये की राशि का गबन पाया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि विश्वविद्यालय की पीएचडी. शाखा में कार्यरत कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद द्वारा शोधार्थियों से नकद राशि लेकर फर्जी फीस रसीदें जारी की गईं। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर थाना नेवई में अपराध क्रमांक 062/2026 धारा 316(2) , 336(3) , 338 , 340(2) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी का मेमोरण्डम कथन लेकर फर्जी शुल्क रसीदें एवं संबंधित दस्तावेज जप्ती कार्यवाही की गई। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना नेवई पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना नेवई के थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार साहू , सहायक उप निरीक्षक करन सोनकर एवं आरक्षक रवि बिसाई की सराहनीय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी -
सुनील कुमार प्रसाद उम्र 38 वर्ष निवासी - एचएससीएल कॉलोनी रूआबांधा , थाना - नेवई , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को दें। इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


















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