गांजा बिक्री करने के दो आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुये अवैध गांजा बिक्री करने के दो आरोपियों को जामुल थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही जारी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आज थाना जामुल क्षेत्र अंतर्गत जामुल कॉलेज के पास रोड में मादक पदार्थ गांजा बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। मामले में अपराध क्रमांक 76/2026 धारा 20(ख) , 27, 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना जामुल पुलिस ने दोनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना जामुल के प्रधान आरक्षक ललित साहू , आरक्षक दिनेश कुमार साहू एवं पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपीगण -
ओमेश कुमार ठाकुर उम्र 22 वर्ष निवासी - रामनगर , थाना - मोहन नगर और अमय गुप्ता उम्र 20 वर्ष निवासी - रामनगर मुक्तिधाम के पास , थाना - मोहन नगर , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामग्री -
मादक पदार्थ गांजा (कुल मात्रा 1.770 kg जप्त अनुसार) , नगद राशि 1500 रूपये और एक मोबाइल फोन।
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नशे के अवैध कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।


















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