ब्रेकिंग भांसी
लोकेशन दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़
रिपोर्टर। असीम पाल दंतेवाड़ा
थाना भांसी!
दंतेवाड़ा पुलिस!
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा!
ड्रिंक एंड ड्राइव एवं बिना तिरपाल के खनिज परिवहन करने वाले एक ट्रक वाहन पर 12000/- बारह हजार रुपये का जुर्माना।
एक हाईवा ट्रक वाहन क्रमांक CG 18 H 1595 पर दिनांक 20.02.2026 को शराब का सेवन कर नशे में बिना तिरपाल ढंके खनिज अयस्क परिवहन करते पाये जाने पर दंतेवाड़ा पुलिस थाना भांसी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185,190(2) के तहत कार्यवाही करते हुए
जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही वास्ते प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय भेजी गई थी। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 14.03.2026को अर्थदंड के रूप में रुपये 12000/- बारह हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है।
यातायात नियमों का पालन करवाने/ रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए/अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के संबंध में दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय जी के द्वारा संज्ञान में लेते हुए सभी थाना को यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने आदेश दिया गया था जिस पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन, अनुविभागीय अधिकारी किरन्दुल कमलजीत पाटले के उचित दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में दिनांक 20.02.2026 को भांसी पुलिस द्वारा थाना प्रभारी भांसी के नेतृत्व में हमराह स्टॉफ थाना के सामने मुख्य मार्ग पर MCP लगाई गई थी और चेकिंग के दौरान एक हाईवा ट्रक वाहन क्रमांक CG 18 H 1595 के वाहन चालक विक्रम कर्मा पिता कुमार कर्मा, निवासी बड़े कमेली थाना भांसी के द्वारा शराब सेवन कर शराब के नशे में बिना तिरपाल ढंके उक्त वाहन में खनिज अयस्क परिवहन करते पाया गया जिसे मौके पर विधिवत MV Act की धारा 185, 190(२) के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त वाहन को जप्त कर उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 20.02.2026 को पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2026 को उक्त वाहन को 1,2000/- बारह हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। दंतेवाड़ा पुलिस आम जनता से अपील करती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव न करे, यातायात नियमों के सभी नियमों का पालन करे।



















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