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Wednesday, March 18, 2026

खरोरा में हत्या के प्रयास करने वाले 4 आरोपियों को 10- 10 साल की सश्रम कारावास,,

 रिपोर्टर रोहित वर्मा 

 लोकेशन खरोरा


खरोरा में हत्या के प्रयास करने वाले 4 आरोपियों को  10- 10  साल की सश्रम कारावास,,




खरोरा 


रायपुर जिले के खरोरा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास में एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को 10_ 10साल की श्रम कारावास की सजा दी गई।

विवरण इसप्रकार है कि थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 35/2024 धारा 307, 34 भा.द.वि. के प्रकरण में थाना खरोरा के गुण्डा बदमाश 1.टिकेश्वर उर्फ छोटू पिता सेवाराम पाल उम्र 23 साल साकिन खरोरा वार्ड क्र. 05 थाना खरोरा जिला रायपुर, 02. साहिल पिता बदरूद्दीन खान उम्र 19 साल साकिन खरोरा वार्ड क्र. 03 थाना खरोरा जिला रायपुर, 03. अनेश उर्फ कमलू पिता हजारी प्रसाद कंडरा उम्र 19 साल साकिन खरोरा करियादामा चैक थाना खरोरा जिला रायपुर एवं असामाजिक तत्व सोनू पिता दिलीप कंडरा उम्र 20 साल साकिन खरोरा वार्ड क्र. 03 थाना खरोरा जिला रायपुर के विरुद्ध अपराध घटित घटना सिद् पाए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा 10-10 साल की सश्रसम कारावास सुनाई गयी जिसके फल स्वरुप अपराध विवेचना में लगन एवं कठोर परिश्रम से कार्य करने वाले श्रीमान थाना प्रभारी के. के. कुशवाहा जी एवं (ASI) श्री परशुराम साहू जी के द्वारा  इन चारो आरोपी द्वारा उचित कार्रवाई भी किया गया   यही आरोपियों ने भीअन्य लोगो के साथ मारपीट भी किया गया जिस पर थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 34/2024 धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.वि. पंजीबध्द की गयी थी उसके बाद दुसरे व्यक्ति को भी आरोपियों के द्वारा धारदार चाकू से हत्या का प्रयास भी किया गया था लेकिन सभी मामलों को देखते हुए न्यायालय ने इन आरोपियों के खिलाफ उच्च निर्णय लिया गया है इस मामले की जांच करता खरोरा थाना (ASI) श्री परशुराम साहू जी के नेतृत्व में हुआ

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