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Saturday, March 14, 2026

पुलिस पंचायत में सीनियर सिटीजन को मिली राहत — जमीन, पारिवारिक विवाद सहित कई प्रकरण आपसी सहमति से सुलझे


दिनांक : 13.03.2026

जिला : विदिशा


पुलिस पंचायत में सीनियर सिटीजन को मिली राहत — जमीन, पारिवारिक विवाद सहित कई प्रकरण आपसी सहमति से सुलझे



पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी के निर्देशानुसार गठित पुलिस पंचायत की साप्ताहिक बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे की उपस्थिति में संपन्न हुई।




बैठक में पंचायत कोर कमेटी सदस्य श्री आर. कुलश्रेष्ठ, श्री प्रमोद व्यास, श्री विनोद शाह, श्री डी.के. वाजपेयी, श्री अजय टंडन, श्री अतुल शाह एवं डॉ. सचिन गर्ग उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर आपसी समझाइश एवं परामर्श के माध्यम से समाधान कराया गया।



प्रकरण क्रमांक 01:

एक सीनियर सिटीजन महिला द्वारा शिकायत की गई कि वे भोपाल में निवास करती हैं तथा उनकी विदिशा स्थित जमीन को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उन्होंने 15 लाख रुपये दिए थे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो सकी और राशि भी वापस नहीं मिल रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की विस्तृत चर्चा कराई गई। पंचायत के परामर्श पर दोनों पक्ष सहमत हुए कि आवेदिका को मूल राशि के साथ ब्याज एवं अन्य खर्च के रूप में 2.5 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस सहमति पर आवेदिका ने संतोष व्यक्त किया।


प्रकरण क्रमांक 02:

अरिहंत विहार कॉलोनी निवासी एक सीनियर सिटीजन महिला ने अपनी बहू एवं उसके परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार एवं विवाद होने की शिकायत की थी। पंचायत में दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई तथा भविष्य में विवाद न करने की सलाह दी गई। इस पर महिला के पुत्र एवं बहू ने आवेदिका को परेशान न करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर संतुष्टि व्यक्त की।


प्रकरण क्रमांक 03:

निकासा निवासी एक सीनियर सिटीजन ने शिकायत की कि उनके पैतृक मकान पर अन्य भाइयों के परिजनों ने कब्जा कर रखा है और उन्हें अपने हिस्से का अधिकार नहीं मिल रहा है। पंचायत में तीसरी बार हुई सुनवाई के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिसमें आवेदक का दावा उचित पाया गया। इसके बाद अन्य पक्ष आवेदक को उसके हिस्से के बदले 4 लाख रुपये देने पर सहमति बनी। आवेदक ने इस निर्णय पर राहत और संतोष व्यक्त किया।


इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में भी सुनवाई की गई। जिन प्रकरणों में संबंधित पक्ष उपस्थित नहीं हो सके, उनमें अगली सुनवाई हेतु आगामी तिथि निर्धारित की गई।


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