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Saturday, March 14, 2026

धारदार हथियार की ऑनलाइन डिलीवरी मामले में मिशो कंपनी के दो कर्मचारी जेल दाखिल

 धारदार हथियार की ऑनलाइन डिलीवरी मामले में मिशो कंपनी के दो कर्मचारी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - हत्या की प्रयास के प्रकरण की विवेचना में प्रतिबंधित धारदार हथियार की ऑनलाइन  डिलीवरी मामले में ई- कामर्स कंपनी मिशो के दो कर्मचारियों एरिया मैनेजर एवं डिलीवरी मैनेजर को डिजिटल साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है।

                                        इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया गत माह 16 फरवरी को प्रार्थिया श्रीमती सुमन मारकण्डे उम्र 33 वर्ष निवासी - बोरसी , थाना - पद्मनाभपुर , जिला - दुर्ग द्वारा थाना पद्मनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 15 फरवरी की रात्रि लगभग पौने दस बजे आरोपी प्रकाश यादव द्वारा पूर्व रंजिश के चलते उनके पति शिवनंदन मारकण्डे पर हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पद्मनाभपुर में अपराध क्रमांक 115/2026 धारा 109 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी प्रकाश यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण की आगे की विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेण्डम कथन एवं प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि घटना में प्रयुक्त प्रतिबंधित धारदार हथियार ऑनलाइन माध्यम से मिशो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से विगत माह 14 सितम्बर 2025 को ऑर्डर कर डिलीवर किया गया था। मामले में मिशो कंपनी के एरिया मैनेजर लोकोप्रियो बानिक तथा डिलीवरी से संबंधित विवेक वर्मा (विके लॉजिस्टिक) को धारा 94 एवं 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ की गई , परंतु उनके द्वारा प्रतिबंधित हथियार की आपूर्ति संबंधी कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में यह पाया गया कि संबंधित ई-कॉमर्स माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की आपूर्ति आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(क) , 27(3) तथा धारा 5 एवं 7 का उल्लंघन है। उक्त आधार पर थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना पद्मनाभपुर पुलिस की टीम द्वारा विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर प्रभावी कार्रवाई की गई , जिससे प्रकरण में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ।


गिरफ्तार आरोपीगण - 


लोकोप्रियो बानिक उम्र 26 वर्ष निवासी - मदनमोहन रोड , बनमाली करमगंज , असम (एरिया मैनेजर मिशो कंपनी) और विवेक वर्मा उर्फ विकु उम्र 26 वर्ष निवासी - शंकर नगर वार्ड क्रमांक 09 , मुक्तिधाम के पास , थाना मोहन नगर , दुर्ग ( डिलिवरी मैनेजर मिशो कंपनी)।


जप्त सामाग्री -


घटना से संबंधित डिजिटल साक्ष्य एवं ऑनलाइन ऑर्डर दस्तावेज।


दुर्ग पुलिस की अपील - 


दुर्ग पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि ऑनलाइन माध्यम से किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या अवैध वस्तु की खरीद-फरोख्त ना करें। ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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