Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Sunday, April 19, 2026

कवर्धा में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 7 नमूने जांच के लिए भेजे गए शिकायत मिलने पर होटल से चिकन ग्रेवी का सैंपल भी जांच के लिए भेजा

 कवर्धा में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 7 नमूने जांच के लिए भेजे गए



शिकायत मिलने पर होटल से चिकन ग्रेवी का सैंपल भी जांच के लिए भेजा



कवर्धा, 18 अप्रैल 2026/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिला कबीरधाम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य एवं पेय पदार्थों के नमूने संग्रहित किए हैं। विभाग को मिली शिकायत एवं गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया।


  खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 15 अप्रैल 2026 को सुमित बाजार, लोहरा रोड कवर्धा से पैक्ड जैन चना पापड़, लूसा गेहूं आटा एवं पैक्ड शुभ बेसन के तीन विधिक नमूने तथा दो कार्बोनेटेड वाटर और दो फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक के चार निगरानी नमूने, कुल सात खाद्य नमूने लिए। इसके अतिरिक्त, वाटरली पानी प्लांट से पैक्ड पानी का एक नमूना लिया गया। वहीं, प्राप्त शिकायत के आधार पर 16 अप्रैल 2026 को देवांगन होटल, बस स्टैंड कवर्धा से चिकन ग्रेवी का नमूना भी संग्रहित किया गया। सभी संकलित नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर एवं देश के अन्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। यह कार्रवाई अभिहित अधिकारी श्री मुकेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती साधना चंद्राकर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री फणीभूषण जायसवाल की टीम द्वारा की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों एवं निर्माताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापारियों को मानक स्तर के खाद्य पदार्थों का विक्रय करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा बिना लाइसेंस या पंजीयन के व्यवसाय न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग का यह जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad