साइबर ठगी हेतु म्यूल अकाउंट खोलने के चार आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा - भोले भाले लोगों को पैसा का प्रलोभन देकर फर्जी तरीके से बैंक में खाता खुलवाने और इस म्यूल अकाउंट में साइबर ठगी का पैसा मंगाने वाले संगठित गिरोह के चार आरोपियों को थाना नवागढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल ने बताया जिले में साइबर अपराधों के विरुद्ध लगातार की जाने वाली सख्त कार्यवाही के क्रम में म्यूल अकाउंट के संबंध में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में नवागढ़ पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना कार्यवाही करते हुये हर पहलुओं की बारिकी से जांच किया गया।
विवेचना में पाया गया कि एचडीएफसी बैंक शाखा राछाभांठा , नवागढ़ के छह बैंक खातों में वर्ष 2023 एवं 2024 में साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त कुल 20,40,244 रुपये की राशि जमा की गई थी।
गिरफ्तार आरोपी ननकी गोड़ ने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि अपने अन्य साथी के साथ मिलकर लक्ष्मी वस्त्रालय के दुकानदार राजेश्वर साहू एवं एचडीएफसी बैंक में काम करने वाले टीकाराम श्रीवास के साथ मिलकर भोले- भाले लोगों को पैसे का प्रलोभन दिया। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज लेकर बहला - फुसलाकर फर्जी तरीके से एचडीएफसी बैंक में खाते खुलवाये गये। इन म्यूल अकाउंट में साइबर ठगी का पैसा मंगवाया जाता था , जिसे टीकाराम श्रीवास व राजेश्वर साहू कमीशन पर निकालते थे। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना नवागढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में कमलेश शेंडे थाना प्रभारी नवागढ़ एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपीगण -
ननकी गोड़ पिता लखन गोंड़ उम्र 25 वर्ष निवासी - राछाभांठा , थाना - नवागढ़ , (खाताधारक) , गौतम देवांगन पिता रामनारायण देवांगन उम्र 21 वर्ष निवासी - बिर्रा , थाना - बिर्रा (खाताधारक) , टीकाराम श्रीवास पिता भागीरथी श्रीवास उम्र 29 वर्ष निवासी - मुड़पार , थाना - नवागढ़ (एचडीएफसी बैंककर्मी) और राजेश्वर साहू पिता बंशी लाल साहू उम्र 31 वर्ष निवासी - ठाकुरदिया , थाना - नवागढ़ (दुकानदार)।


















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