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Sunday, April 5, 2026

वन विभाग कवर्धा वनमंडल की सख्त कार्रवाई अवैध लकड़ी परिवहन एवं भंडारण पर प्रहार, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित लकड़ी जब्त

 वन विभाग कवर्धा वनमंडल की सख्त कार्रवाई




अवैध लकड़ी परिवहन एवं भंडारण पर प्रहार, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित लकड़ी जब्त


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कवर्धा वनमंडल द्वारा वन्यजीव एवं वन संपदा के संरक्षण हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। 




इसी क्रम में भोरमदेव अभयारण्य (चिल्फी रेंज) एवं कवर्धा वन परिक्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से अवैध लकड़ी परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध दो महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ की गई हैं।


अवैध लकड़ी परिवहन पर कार्रवाई


भोरमदेव अभयारण्य के चिल्फी परिक्षेत्र में दिनांक 01.04.2026 की रात्रि मुखबिर से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।


जानकारी के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर वन क्षेत्र से कीमती लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वनमण्डलाधिकारी के निर्देशन एवं अधीक्षक भोरमदेव के मार्गदर्शन में रेंजर चिल्फी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर संदिग्ध मार्ग पर घेराबंदी की गई।


तलाशी के दौरान टीम ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका, जिसमें भारी मात्रा में लकड़ी लदी हुई थी। वाहन चालक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41, 42 (शास्ति), 52, 55 एवं छत्तीसगढ़ वनोपज (अभिवहन) नियम, 2001 के नियम 3, 16, 20, 22 के तहत कार्यवाही की गई।


इस संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21694/2 दिनांक 01.04.2026 दर्ज कर लकड़ी सहित ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चिल्फी रेंज परिसर में सुरक्षित रखा गया है।


ढाबों पर छापेमारी - अवैध जलाऊ लकड़ी जब्त


वन्यजीव संरक्षण एवं अवैध कटाई पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भोरमदेव अभयारण्य चिल्फी एवं कवर्धा वन परिक्षेत्र के संयुक्त स्टाफ द्वारा धवाईपानी क्षेत्र में संचालित होटलों एवं ढाबों पर आकस्मिक दबिश दी गई।


सघन जांच के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर अवैध रूप से जलाऊ लकड़ी का भंडारण पाया गया 


मुकेश ढाबा (धवाईपानी) - 02 चट्टा जलाऊ लकड़ी जब्त

सरदारजी ढाबा (धवाईपानी) - 03 चट्टा जलाऊ लकड़ी जब्त


दोनों मामलों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा कोई वैध अनुमति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अतः आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21614/17 एवं 21614/18 पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।


वन विभाग की अपील


वन विभाग आमजन से अपील करता है कि वे वन संपदा के संरक्षण में सक्रिय सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध कटाई, परिवहन या भंडारण की सूचना तत्काल विभाग को दें। दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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