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Monday, May 11, 2026

नगर पंचायत सहसपुर लोहारा उप निर्वाचन 2026 के दौरान शस्त्र जमा कराने संबंधी आदेश जारी

 नगर पंचायत सहसपुर लोहारा उप निर्वाचन 2026 के दौरान शस्त्र जमा कराने संबंधी आदेश जारी



कवर्धा, 11 मई 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा द्वारा नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2026 अंतर्गत नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद तथा जनपद पंचायत क्षेत्र के रिक्त पंच, सरपंच पदों के निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए आवश्यक आदेश जारी किया गया है। लोक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उपखण्ड (बी) सहपठित धारा 21 के तहत् जिला कबीरधाम के नगर पंचायत सहसपुर लोहारा एवं संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र की सीमा में निवासरत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र तत्काल निकटतम पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र जमा करने के पश्चात् संबंधित थाना से उसकी पावती प्राप्त करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होगा, जिनके शस्त्र अनुज्ञप्ति अन्य जिलों से जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार संबंधित थानों में शस्त्र जमा कराना सुनिश्चित करें। निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। इसके उपरांत वैध अनुज्ञप्तिधारी अपने अस्त्र-शस्त्र संबंधित थानों से वापस प्राप्त कर सकेंगे। निर्वाचन अवधि के लिए समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। हालांकि बैंकों में तैनात शस्त्रधारी सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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