आरोपी का अवैध मकान हुआ बुलडोजर से ध्वस्त
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - नाबालिक से दुष्कर्म प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी के अवैध मकान को आज नगर निगम व थाना पुरानी भिलाई पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पूर्व में विधिवत नोटिस देने के बावजूद कब्जा खाली नहीं करने पर वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अतिक्रमण हटाया गया। कार्यवाही के दौरान मकान में रखी सामाग्री की विधिवत जप्ती कर पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी के पूर्व से गंभीर अपराध में निरुद्ध एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल ने अरविन्द तिवारी को बताया कि थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरैना निवासी आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा द्वारा एक नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म एवं मारपीट किये जाने के प्रकरण में पूर्व में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 137(2) , 65(2) भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 , 6 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी एवं उसके परिजन ग्राम पुरैना में अवैध रूप से शासकीय भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे थे। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर मकान खाली करने हेतु निर्देशित किया गया था। नोटिस की अवहेलना किये जाने पर आज नगर निगम प्रशासन एवं थाना पुरानी भिलाई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्यवाही करते हुये मकान में रखी सामाग्री की जप्ती की गई तथा बुलडोजर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई पुलिस स्टाफ एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा समन्वित रूप से विधिवत कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी -
किशोर चौहान उर्फ चेटा निवासी ग्राम - पुरैना , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।


















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