गौ मांस रखने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही करते हुये जीवित एवं मृत गाय भैंस को काटकर खाने के लिये उसके मांस को रखने के आरोपी को चौकी बेलगहना पुलिस ने छग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमति नुपूर उपाध्याय ने अरविन्द तिवारी को बताया कि आज जय गुप्ता निवासी बेलगहना द्वारा चौकी बेलगहना में उपस्थित होकर ग्राम करहीकछार बिजली आफिस के बगल में रहने वाले सुरेश कुमार सोनवानी नामक व्यक्ति के द्वारा गौ मांस हड्डी रखने काटने के सबंध में सूचना दी गई। उक्त सूचना पर बेलगहना पुलिस द्वारा तत्काल उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रजनेश सिंह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह , अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय को अवगत कराकर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन पर बेलगहना पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुये तड़के सुबह आरोपी सुरेश कुमार सोनवानी निवासी करहीकछार के घर में रेड किया गया। जहां आरोपी अपने आंगन में बैठकर गौ मांस को टंगली से काटकर छोटे छोटे टुकड़े करते पकड़ा गया। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा जीवित एवं मृत गाय भैस को काट कर उसके मांस को सुखाकर रखना एवं मांस को खाने के लिये रखना बतलाया। जिस पर बेलगहना पुलिस के द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये 07 किलोग्राम कटा हुआ गौ मांस एवं मांस काटने में प्रयुक्त टंगली जप्त कर आरोपी सुरेश कुमार के विरूद्ध अपराध कमांक 00/2026 धारा 5 ,10 छ.ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध दर्ज कर किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से चौकी बेलगहना पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरप्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही में चौकी बेलगहना पुलिस का सराहनीय योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी -
सुरेश कुमार सोनवानी पिता मनीराम सोनवानी उम्र 53 वर्ष निवासी - करहीकछार , चौकी - बेलगहना , जिला - बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.