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Friday, June 19, 2026

उत्कर्ष योजना से 6वीं में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून ग्रामीणों क्षेत्रों के एसटी एसी वर्ग के स्कूली बच्चों को अपने स्कूल में जमा करना होगा आवेदन कक्षा 6वी से 12वी तक बच्चों क़ो मिलेगा निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षा

 उत्कर्ष योजना से 6वीं में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून



ग्रामीणों क्षेत्रों के एसटी एसी वर्ग के स्कूली बच्चों को अपने स्कूल में जमा करना होगा आवेदन


कक्षा 6वी से 12वी तक बच्चों क़ो मिलेगा निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षा


सारंगढ़ बिलाईगढ़, 18 जून 2026/ उत्कर्ष योजना के तहत वर्ष 2026-27 में कक्षा 6वी में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों क़ो जहां 5वी की पढ़ाई में शामिल, वे उस स्कूल में 20 जून 2026 तक आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र  प्रत्येक विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।चयन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर 05 जुलाई 2026 को दिन रविवार, समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित किया जायेगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व नाम,  जवाहर उत्कर्ष) है, जिससे ग्रामीणों क्षेत्रों में अध्ययनरत एसटी एसी वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए है जो प्राइवेट स्कूलों में छठवीं से बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा, हॉस्टल और भोजन प्राप्त कर सकेंगे। 


प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र


 इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम और अनिवार्य पात्रता में राज्य अंतर्गत छात्र, छात्रा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन स्वीकार्य योग्य होगा। विद्यार्थी छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो।  पिता या पालक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा।


योजना के लिए अपात्र


 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत,  नगरपालिका, नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

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