20 लीटर अवैध महुआ शराब मिलने पर आबकारी कानून के तहत हिरासत में आरोपी
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 18 जून 2026/आबकारी आयुक्त पी एस एल्मा के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर पदमिनी भोई साहू तथा जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़ द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। ग्राम मल्दा ब में डीपापारा नाला किनारे आरोपी अगेश्वर सिदार के कब्जे से 20 लीटर तरल द्रव बरामद की गई। मौके पर परीक्षण करने पर तरल को महुआ शराब होना पाया गया, जिसे विधिवत सीलबंद कर आबकारी विभाग द्वारा जप्त किया गया। आरोपी अगेश्वर सिदार पिता चैतन सिंह निवासी मल्दा ब थाना सारंगढ़ आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59 (क) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया है। इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक हाबिल खलखो एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।


















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