राजनांदगांव
होटल लॉज चेकिंग के दौरान सहयोग नहीं करने एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कैलाश लॉज के संचालक के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
अनावेदक को गिरफ्तार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर भेजा गया जेल।
अनावेदक का नाम :
गुंजन जैन पिता स्व. सुनील जैन, उम्र 31 वर्ष, निवासी पुराना बस स्टैंड, राजनांदगांव, थाना सिटी कोतवाली, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री अलेक्जेंडर किरों (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 09.06.2026 को होटल एवं लॉज चेकिंग अभियान के दौरान पुराना बस स्टैंड स्थित कैलाश लॉज में निरीक्षण किया गया। चेकिंग के दौरान लॉज में ठहरे हुए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रवेश (एंट्री) रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इस पर लॉज संचालक गुंजन जैन द्वारा रजिस्टर दिखाने से इंकार किया गया तथा पुलिस कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते हुए यह कहने लगा कि "किसने पुलिस में शिकायत की है, उसे देख लूंगा।
पुलिस द्वारा समझाइश देने के बावजूद वह आक्रोशित होकर अभद्र व्यवहार करने लगा तथा गाली-गलौज एवं धक्का-मुक्की करने पर उतारू हो गया। उसके इस कृत्य से मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित हो गई।
परिस्थितियों को देखते हुए अनावेदक के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई तथा उसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
राजनांदगांव पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी सख्त एवं निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।
सराहनीय भूमिका
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, प्रधान आरक्षक अफजल खान, लीलेंद्र पटेल, एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
राजनांदगांव पुलिस की अपील
होटल एवं लॉज में बाहरी एवं अज्ञात व्यक्तियों का आवागमन एवं ठहराव होता है, इसलिए उनकी पहचान एवं जानकारी का सत्यापन अत्यंत आवश्यक है।
सभी होटल एवं लॉज संचालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पुलिस की जांच एवं चेकिंग कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करें तथा लॉज में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी रजिस्टर में विधिवत दर्ज करें।
साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें, जिससे अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिल सके।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.