दिनांक 14.06.2026
पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन पर बेमेतरा पुलिस ने म्युल खाता धारको और म्युल खाता खुलवाने उत्प्रेरित करने वाले (बैंक खाता को किराए में देने वाले) की पहचान कर की जा रही प्रभावी कार्यवाही।
थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम की कार्यवाही।
म्युल अकाउंट की तस्दीक कर आरोपियों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही।
आरोपी को बीएनएस के विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर किया गया प्रस्तुत।
प्रकरण में विवेचना जारी।
बेमेतरा 14 जून 2026:- पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का, एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों एवं सायबर सेल टीम द्वारा आनलाईन माध्यम से लोगो से सायबर ठगी करने वालो और उनको सहयोग करने वालो पर सतत नजर रखी जा रही हैं।
थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा को विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई है कि इंडियन बैंक शाखा बेमेतरा के खाता धारक द्वारा सायबर धोखाधड़ी के राशि को अपने बैंक खाता में प्राप्त कर म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है, प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु इंडियन बैंक शाखा बेमेतरा से सम्पर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि इंडियन बैंक शाखा बेमेतरा IFSC कोड के बैंक खाता नम्बर के धारक धर्मराज साहू ग्राम मुरता थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा के नाम पर होना पाया गया। उक्त बैंक खाता का स्टेटमेन्ट इंडियन बैंक शाखा बेमेतरा से प्राप्त कर अवलोकन करने पर दिनांक 23.05.2025 से 01.07.2025 तक उक्त बैंक खाता में कुल आहरण रकम 6,52,632/- रूपये एवं जमा रकम 6,65,564/- रूपये है, जिसमें से दिनांक 03.06.2025 को 5000 रूपये सस्पेक्ट पाया गया, उक्त बैंक खाता धारक धर्मराज साहू द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का व्ययन करने, उपयोग करने, संवर्धन करना पाये जाने से धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2) (A) BNS का अपराध घटित करना पाये जाने, उपरोक्त बैंक खाता धारक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी धर्मराज साहू को पूछताछ करने पर पता चला कि ग्राम मुरता के संतोष साहू एवं एक अन्य के द्वारा इसे लोन दिलाने के नाम पर इसका अलग-अलग बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पास बुक, एटीएम एवं सीम को अपने पास रखकर धोखाधड़ी के रकम का ट्रांसफर कराना। आरोपी संतोष साहू एवं एक अन्य से पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया था। आरोपियों से कुल 05 नग पास बुक, 02 नग चेक बुक, 02 नग मोबाईल एवं 08 नग एटीएम जप्त किया गया था।
प्रकरण में आरोपी संतोष साहू एवं एक अन्य के द्वारा लोगों का बैंक खाता खोलवाकर धोखाधड़ी रकम को बैंक खाता में प्राप्त कर आहरण करना एवं आरोपी धर्मराज द्वारा संतोष साहू एवं एक अन्य से रकम लेकर अपना बैंक खाता खोलवाकर धोखाधड़ी रकम को प्राप्त कर संवर्धन करना पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से 11 अप्रैल 2026 को आरोपियों धर्मराज साहू एवं संतोष कुमार साहू एवं एक अन्य को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्य आरोपियों का भी शामिल होना पता चला था जिस पर प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी।
प्रकरण में विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी सैकी दरडा से रूपये का कमीशन रकम प्राप्त करना तय कर ग्राम मुरता के विभिन्न लोगो का अलग-अलग बैंको में खाता खोलवाकर बैंक पास बुक, एटीएम, व सीम नंबर को सैकी दरडा को देना। जिनके द्वारा इन लोगों के खाते में धोखाधडी रकम को ट्रांसफर कराना। आरोपी सैंकी दरडा उम्र 38 वर्ष के विरूद्ध अपराध धारा में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी सैंकी दरडा पिता स्व. उत्तम चंद दरडा उम्र 38 वर्ष, निवासी साई विस्टा कालोनी महावीर नगर न्यु राजेन्द्र नगर थाना न्यु राजेन्द्र नगर जिला रायपुर को माननीय न्यायालय से जारी प्रोडक्शन वारंट में केंद्रीय जेल रायपुर से लाकर माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर 13 जून 2026 को प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी हैं।
उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, सहायक उप निरीक्षक सुरेश सिंह, आरक्षक पुरूषोत्तम कुंभकार, सौरभ सिंह सहित थाना बेमेतरा के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भुमिका रही।


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.