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Thursday, July 16, 2026

थाना डोंगरगांव के द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी को 24 घण्टे के अंदर किया गिरफ्तार

 राजनांदगांव 



थाना डोंगरगांव के द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी को 24 घण्टे के अंदर किया गिरफ्तार  



पुरानी रंजीश व गाली गलौज कर दरवाजा को ठोकने की बात को लेकर हुआ विवाद 

घटना में प्रयुक्त हसीया व बांस के डंडे बरामद कर आरोपियो को ज्युडिष्यिल रिमांड पर माननीय न्यायालय

पेष किया गया   

गिरफ्तार आरोपी 1. ग्यारूस राम पिता दानीराम कोलियारे, उम्र 58 वर्ष, साकिन कुमर्दा थाना डोंगरगांव  2. पूरन कोलिहारे पिता ग्यारूस कोलियारे, उम्र 23 वर्ष, साकिन कुमर्दा थाना 


 पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा, जिला राजनांदगांव के निर्देशानुसार बढते अपराध की घटनाओं में अंकुष लगाने एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिस तारतम्य में 


 दिनांक 15.07.2026 को कन्ट्रोल रूम राजनांदगांव से सूचना प्राप्त हुआ कि, मारपीट के घटना में आहत देवानंद उर्फ देवा कोलियारे को उचित ईलाज हेतु शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पेंड्री, राजनांदगांव में उपचार हेतु भर्ती किया गया है की सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए अति पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी, थाना डोंगरगांव निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर को सूचना तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देषों का पालन करते हुए थाना प्रभारी, थाना डोंगरगांव द्वारा सूचना की तस्दीकी हेतु शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पेंड्री, राजनांदगांव स्टॉफ रवाना किया गया।

 उपचाररत घायल देवानंद उर्फ देवा कोलियारे के मृत्यु पूर्व कथन लिया गया। घायल ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 14.07.2026 को रात्रि लगभग 08.30 से 09.00 बजे ग्राम कुमर्दा में पुरानी रंजिश को लेकर ग्यारूस राम कोलियारे एवं पूरन कोलियारे द्वारा हंसिया एवं डंडे से प्राणघातक हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

 घायल के कथन के आधार पर थाना डोंगरगांव में अपराध क्रमांक 229/2026 धारा 351(2), 115(2),109(1),3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपीगण से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपीगण द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23(2) के तहत आरोपीगण का मेमोरेंडम कथन लिए गए। मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक हंसिया एवं एक बांस का डंडा बरामद कर विधिवत जप्त किया गया। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी (1) ग्यारूस राम कोलियारे, निवासी ग्राम कुमर्दा, थाना डोंगरगांव एवं (2) पूरन कोलियारे, निवासी ग्राम कुमर्दा, थाना डोंगरगांव को दिनांक 16.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण अजमानतीय होने से आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, उप निरीक्षक पुष्पराज साहू, पीएसआई रमाकांत कुर्रे, प्रधान आरक्षक डेमन चन्द्राकर की भूमिका महत्वपूर्ण रही।


सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट

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