निगरानी बदमाश संग्राम सिंह हुआ एक वर्ष के लिये जिला बदर
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा - आदतन निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे पिता विष्णु रात्रे निवासी - खिसोरा , थाना - बलौदा के दुस्साहसी प्रवृत्ती एवं लोगों के साथ मारपीट कर लड़ाई झगड़ा करने की शिकायत है। इनके विरुद्ध अलग- अलग धाराओं के तहत कुल 08 अपराधिक प्रकरण एवं 02 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है। इसके बाद भी अनावेदक के अपराधिक गुण्डागर्दी मारपीट , जान से मारने की धमकी देना , चोरी में शामिल होना , सुधार नही हुआ है। यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते हैं। इसके द्वारा अपराधिक कृत्य करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा द्वारा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था। बदमाश की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर -चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति , रायगढ़ , बिलासपुर , कोरबा , बलौदाबाजार से जिला बदर की कार्यवाही माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय एवं कलेक्टर जांजगीर - चाम्पा द्वारा आदेश पारित किया जाकर एक वर्ष के लिये जिला बदर की कार्यवाही की गई।


















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