लाखों रुपये की ठगी करने के महिला सहित तीन आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सक्ती - सोना नवीनीकरण एवं ऋण अवधि को आगे बढ़ाने की लालच देकर संगठित होकर षडयंत्रपूर्वक लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने के महिला सहित तीन आरोपियों को थाना बाराद्वार पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय जेठा में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने इस गिरोह का खुलासा करते हुये बताया मूलचंद राठौर पिता धनीराम राठौर उम्र 48 वर्ष मूल निवासी ग्राम मल्दी थाना सक्ती हाल मु. ग्राम जेठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती द्वारा विगत माह 05 मई को थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि पेण्ड्रा निवासी रेखा राठौर , पुष्पांजली राठौर , अफरोज खान एवं सुभाष साहू के द्वारा सोना नवीनीकरण एवं ऋण अवधी को आगे बढ़ाने की लालच देकर संगठित होकर षड़यंत्र कर प्रार्थी के एवं उसके पत्नि , पुत्र के विभिन्न बैंक खातों एवं यूपीआई नेफ्ट आरटीजीएस आइएमपीएस के माध्यम से रेखा राठौर , अफरोज खान , सुभाष साहू के द्वारा अपने अकाउंट नंबरो में ट्रांसफर करा कर 90 लाख 28 हजार 05 सौ रूपये बेईमानी से उत्प्रेरित कर ठगी किया गया। उक्त गंभीर अपराध को संज्ञान में लेते हुये थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 282/2026 धारा 318(4), 61(2), 112 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता के देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती को अगवत कराया गया। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर राम गोपाल गर्ग , प्रफुल्ल कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक (भा.पु.से.) जिला सक्ती के मार्गदर्शन तथा पंकज पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती एवं भुनेश्वरी पैंकरा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सक्ती के कड़े पर्यवेक्षण में थाना बाराद्वार प्रभारी नरेन्द्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर तत्काल आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना किया गया। रवाना किये गये विशेष पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध घेराबंदी एवं दबिश देकर एक महिला आरेापी एवं दो पुरूष आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उक्त तीनों आरोपियों द्वारा रूपये कमाने के मकसद से संगठित होकर योजना बनाकर लम्बी रकम कमाने के लिये जेठा निवासी मूलचंद राठौर को सोना नवनीकरण एवं ऋण अवधी बढ़ाने का लालच देकर 31 अक्टूबर 2025 से 05 मई 2026 तक ग्राम जेठा निवासी मूलचंद राठौर , मूलचंद राठौर की पत्नि फुलबाई राठौर , मूलचंद राठौर का बड़ा लड़का सुभाष सिंह राठौर , छोटा लड़का विनय सिंह राठौर के अलग-अलग सेविंग/करेंट खाता नम्बरों से यूपीआई , एनटीएफटी , आरटीजीएस , आईएमपीएस के माध्यम से 90 लाख 28 हजार 05 सौ रूपये का धोखाधड़ी कर ठगी कराना स्वीकार किया गया। उक्त कार्यवाही एवं विवेचना सहयोग में निरीक्षक नरेन्द्र यादव , सउनि यशवंत राठौर , प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत , महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल , प्रेम नारायण राठौर , संतोश कश्यप , आरक्षक योगेश राठौर , आरक्षक राकेश राठौर और महिला आरक्षक रूपा लहरे का सराहनीय योगदान रहा। थाना बाराद्वार जिला सक्ती पुलिस यह स्पष्ट करती है कि धोखाधड़ी , लूट , डकैती एवं अन्य संगीन अपराधों में संलिप्त अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जायेगा। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। जिला पुलिस सक्ती नागरिकों की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिये पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
गिरफ्तार आरेापी गण -
रेखा राठौर पिता जय कुमार राठौर उम्र 37 वर्ष निवासी - निमधा , थाना - मरवाही , जिला - गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छग) , अफरोज खाॅं पिता गुलशेर खान उम्र 46 वर्ष निवासी - वार्ड क्र. 05 पुरानी बस्ती पेण्ड्रा , जिला - गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छग) और सुभाष कुमार साहू पिता स्व. बुद्धुराम साहू उम्र 34 वर्ष निवासी - वार्ड क्र. 41 भरत चौक चिंगराज पारा चांटीडीह बिलासपुर , जिला - बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।


















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