महिला थाना, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।
नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस टीम ने पहुंचाया सलाखों के भीतर।
आरोपी के विरुद्ध महिला थाना में अपराध क्रमांक 43/2026, धारा 74, 75(2), 115(2) बी.एन.एस. एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत की गई कार्रवाई।
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव (आई.पी.एस.) द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अपराधों के विरुद्ध त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रमिला मंडावी के दिशा निर्देश पर महिला थाना प्रभारी एवं टीम के द्वारा लगातार असामाजिक कृत्य करने वाले आपराधिक तत्वों पर वैधानिक कार्यवाही की जा रहा है।
इसी तारतम्य में दिनांक 24 अगस्त 2026 को प्रार्थिया द्वारा महिला थाना उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 23 अगस्त 2026 की दोपहर करीबन 03:00 बजे उसकी नाबालिग बेटी खेलने के लिए घर से अपने सहेलियो को बुलाने जा रही थी तभी संतोष उर्फ बंटी द्वारा मेरी नाबालिग बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने दुकान के अंदर बुलाकर आपत्तिजनक
तौर पर उसे स्पर्श कर रहा था। नाबालिग बालिका द्वारा जोर जोर से चिल्लाते हुए आरोपी को धक्का देकर मौके से भाग कर घर आई और हम लोगों को घटना के विषय में पूरी जानकारी दी।
घटना के संबंध में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 43/2026, धारा 74, 75(2), 115(2) बीएनएस एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा प्रार्थिया,व पीड़िता का कथन दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी संतोष उर्फ़ बंटी मल्लाह पिता भगेला मल्लाह उम्र 40 वर्ष कवर्धा जिला कबीरधाम को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर महिला थाना प्रभारी एवं टीम की सराहनीय भूमिका रही।
CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट


















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