राजनांदगांव
डोंगरगढ़ पुलिस की सख्त कार्यवाही
लोहे के धारदार चाकू के साथ 03 व्यक्ति गिरफ्तार।
अलग-अलग स्थानों पर धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 03 धारदार चाकू जप्त
तीनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल।
गिरफ्तार आरोपी
1. आदित्य नेताम उर्फ आकाश नेताम, पिता राधेलाल नेताम, उम्र 21 वर्ष, निवासी कारवारी, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
2. प्रवीण कुमार वर्मा, पिता स्व. पंचमसिंह वर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी बजरंगपुर नवागांव, वार्ड क्रमांक 01, बाबूटोला, चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
3. हेमंत मंडावी, पिता भागवत मंडावी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम भरीटोला, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (छ.ग.)।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में अवैध गतिविधियों को रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल के नेतृत्व में डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों, शराब कोचियों/तस्करों के साथ-साथ अवैध गतिविधियों, सटोरियों, संदिग्ध व्यक्तियों, पॉकेटमारों, चाकूबाजों एवं अन्य असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत गश्त पेट्रोलिंग के दौरान अलग-अलग स्थानों पर धारदार चाकू लहराकर आम लोगों को डराने-धमकाने वाले 03 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई;-
1. अपराध क्रमांक 516/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट
दिनांक 06-09-2026 को कारवारी रोड, अशोका लॉन के पास आरोपी आदित्य नेताम उर्फ आकाश नेताम, पिता राधेलाल नेताम, उम्र 21 वर्ष, निवासी कारवारी, थाना डोंगरगढ़, द्वारा लोहे का धारदार चाकू लहराते हुए लोगों को डरा-धमका रहा था। सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से धारदार चाकू जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया।
2. अपराध क्रमांक 517/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट
दिनांक 06-09-2026 को जरिये मोबाइल सूचना प्राप्त हुई कि अंडरब्रिज, अग्रसेन चौक के पास आरोपी प्रवीण कुमार वर्मा, पिता स्व. पंचमसिंह वर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी बजरंगपुर नवागांव, वार्ड क्रमांक 01, बाबूटोला, चौकी चिखली, द्वारा लोहे का धारदार चाकू लहराते हुए लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से धारदार चाकू जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया।
3. अपराध क्रमांक 518/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट
दिनांक 06-09-2026 को मौखिक सूचना प्राप्त हुई कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के पास रोड में आरोपी हेमंत मंडावी, पिता भागवत मंडावी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम भरीटोला, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, अपने पास धारदार लोहे का चाकू रखकर उसे लहराते हुए लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से धारदार चाकू जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल, प्रशिक्षु उप निरीक्षक मोतीलाल बुड़ेक, महेश मंडावी, गुंजा ध्रुव, आरक्षक नागेन्द्र साहू, चोवाराम नेताम एवं रामखिलावन सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा।
सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट


















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