मोबाइल लेकर बैंक खाते से ठगी करने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - शासकीय जिला अस्पताल में मरीज के परिजन से रिश्तेदार को फोन करने के बहाने मोबाइल लेकर बैंक खाते से 1,48,301 रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल ने बताया विगत दिवस 05 सितम्बर को प्रार्थी कुलेश्वर निषाद उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम - महमरा , चौकी - अंजोरा , थाना - पुलगांव , जिला - दुर्ग द्वारा थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रार्थी के पिता का उपचार शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग में चल रहा था तथा प्रार्थी उनकी देखभाल के लिये वह अस्पताल में मौजूद था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी से रिश्तेदार को फोन करने के बहाने मोबाइल मांगा गया। प्रार्थी द्वारा सहयोग के उद्देश्य से मोबाइल दिये जाने पर आरोपी मोबाइल लेकर वहां से चला गया। इसके बाद आरोपी द्वारा प्रार्थी के मोबाइल का दुरुपयोग कर उसके बैंक खाते से 1,48,301 रुपये की धोखाधड़ी की गई। रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 482/2026, धारा 318(4) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा तकनीकी एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पतासाजी की गई। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कमलजीत बांदे उर्फ कमल बताया तथा प्रकरण में अपराध कारित करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदी गई सामाग्री एवं नगदी रकम बरामद कर जप्त की गई। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस टीम द्वारा प्रकरण की विवेचना , तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण , आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी तथा ठगी की रकम से संबंधित सामग्री की बरामदगी हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी -
कमलजीत बांदे उर्फ कमल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम - तमोरा , थाना - रानचिरई , जिला - बालोद (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामाग्री
सोने का मंगलसूत्र अनुमानित कीमत 17,000 रुपये , एक घड़ी अनुमानित कीमत 1,000 रुपये , एक पॉवर बैंक अनुमानित कीमत 1,000 रुपये , एक मोबाइल फोन अनुमानित कीमत 16,500 रुपये और नगद 20,200 रुपये कुल जप्त सामाग्री की अनुमानित कीमत 55,700 रुपये।
पूर्व प्रकरण संबंधी जानकारी -
आईसीजेएस अभिलेख में कमलजीत बांधे नाम से निम्न पूर्व प्रकरण दर्ज एवं चालान प्रस्तुत होना दर्शित है—अपराध क्रमांक 218/2020 थाना उतई धारा 13 जुआ अधिनियम चालान दिनांक 22.05.2026 , अपराध क्रमांक 549/2024 थाना सिटी कोतवाली दुर्ग धारा 305(बी) बीएनएस चालान दिनांक 13.10.2025
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन किसी भी बहाने से ना दें। मोबाइल में बैंकिंग एवं वित्तीय जानकारी उपलब्ध होने के कारण उसके दुरुपयोग से आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल बैंक एवं पुलिस को सूचना देकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही में सहयोग करें।


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.