बिलाईगढ़: नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति का खेल, कोर्ट ने कहा लैब में लगाओ - DEO ने फिर प्राइमरी में बैठा दिया
बिलाईगढ़। हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में अयोग्य शिक्षिका को फिर से सहायक शिक्षक बना दिया गया है। मामला WPS No. 7172/2025 कुमुदिनी साहू बनाम छत्तीसगढ़ शासन का है, जिसमें जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू ने 20 फरवरी 2026 को फैसला सुनाया था।
ग्राम सुतीरकुली निवासी कुमुदिनी साहू के पति सहायक शिक्षक थे, जिनका निधन 3 जुलाई 2023 को हो गया था। पत्नी ने http://B.Ed के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति मांगी और तत्कालीन DEO एस.एन. भगत ने 7 मार्च 2024 को उन्हें प्राथमिक शाला सुतीउरकुली में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी के साथ http://D.Ed/D.El.Ed और कक्षा 1 से 5 का TET अनिवार्य है, http://B.Ed नहीं।
शिकायत पर जांच के बाद DEO लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने 9 जून 2025 को उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी। इसके बाद कुमुदिनी साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में तर्क दिया गया कि सरकार ने इसी तरह के 2621 अन्य http://B.Ed शिक्षकों को 30 अप्रैल 2025 की नीति से सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) में समायोजित किया है। कोर्ट ने इसे भेदभाव मानते हुए दो आदेश दिए। कंडिका 7 में बर्खास्तगी आदेश निरस्त किया और कंडिका 8 में कहा कि 8 सप्ताह में कुमुदिनी को भी सहायक शिक्षक विज्ञान ( प्रयोगशाला ) के पद पर नियुक्ति दी जाए।
आरोप है कि तत्कालीन DEO (वर्तमान में निलंबित) जोईधाराम डहरिया ने केवल कंडिका 7 का पालन किया और 8 की अवहेलना कर 7 अगस्त 2026 को फिर से उसी शाला शासकीय प्राथमिक शाला सुतीउरकुली में उसी सहायक शिक्षक के पद पर गुपचुप तरीके से जॉइनिंग करा दी, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है।
इसकी शिकायत कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू से 12 अगस्त 2026 को ऑनलाइन और 24 सितंबर 2026 को स्मरण पत्र देकर की गई, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। RTI में भी जॉइनिंग आदेश नहीं दिया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि उक्त शिक्षिका जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रामकुमार साहू की बहू है, जिसके रसूख के आगे अधिकारी नतमस्तक हैं। यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना और पद के दुरुपयोग का मामला है।


















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