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Sunday, May 17, 2020

● नई दिल्ली -- किसी भी वक्त जारी हो सकता है चौथी लाकडाऊन की गाईडलाईन


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 
नई दिल्ली -- देश भर में लागू लाकडाऊन का आज अन्तिम दिवस है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये देश में लॉकडाऊन का बढ़ना तय है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले 30 जिलों में सख्त लाकडाऊन जारी रह सकता है।जिनमें महाराष्ट्र के मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे ,  तमिलनाडु के कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, अरियालुर, विल्लुपुरम, तिरुवल्लूर और ग्रेटर चेन्नई , गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत , 
मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर,  पश्चिमबंगाल के हावड़ा और कोलकाता बीते कुछ दिनों में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर , उत्तरप्रदेश में आगरा और मेरठ, आंध्रप्रदेश के कुरनुल, तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद, पंजाब के अमृतसर और ओडिशा के बेरहमपुर के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी सख्ती से लॉकडाऊन जारी रहेगा।

 मिल सकती है ये छूट

लाकडाऊन के चौथे चरण में ग्रीन जोन में इंडस्ट्री को मंजूरी संभव है।ऑरेंज और रेड जोन में बाजार को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है।कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सैलून, नाई की दुकानें और चश्मों की दुकानों को रेड जोन में खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। चुनिंदा रूट पर उड़ानें भी चालू की जा सकती है. रेलवे और घरेलू विमान सेवाओं के धीरे-धीरे और आवश्यकता आधारित परिचालन अगले सप्ताह से होने की संभावना है लेकिन दोनों क्षेत्रों के पूर्ण रूप से खुलने की संभावना नहीं है। मेट्रो, बस सेवा शुरू हो सकती है , श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय ट्रेनें, बसें और मेट्रो सेवाएं देश में रेड जोन के गैर-निषिद्ध क्षेत्रों (नॉन कंटेनमेंट जोन) में सीमित क्षमता के साथ चलना शुरू कर सकती हैं।यात्रियों की सीमित संख्या के साथ ऑटो और टैक्सियों को अब चलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकानों को खोला जा सकता है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन- के निर्धारण का अधिकार राज्यों को दिया जा सकता है। रेड जोन में भी निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये ई-कॉमर्स कंपनियों को इजाजत दी जा सकती है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री की इजाजत है।स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल को देश में कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

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