भाटापारा छत्तीसगढ़ :
आरोपी नाबालिक बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर छुपा छुपी खेलने के लिए कहता था और करता था अश्लील हरकत
आरोपी के खिलाफ नाबालिक बच्चों से यौन उत्पीड़न व पास्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों में तत्काल कार्रवाई करने तथा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रार्थी संतोष कुमार सोनी निवासी बजरंग वार्ड भाटापारा दिनांक 23.07.2020 को थाना उपस्थित आकर आरोपी गुलाम खान पिता शाहबुद्दीन खान निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा के द्वारा 15 दिवस पूर्व तथा इसके पहले भी नाबालिक बच्चीयो को चाकलेट दूंगा कहकर अपने सायकल दुकान में बुलाकर बुरी नियत से इनके गुप्तांग को छुने तथा छेडखानी करने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया
जिस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत करा कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन व दिशा निर्देश पर निरीक्षक महेश ध्रुव के नेतृत्व अपराध क्रमांक 312/2020 धारा 354 भादवि , 8.18 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी गुलाम खान उर्फ गोलु पिता शाहबुद्दीन खान उम्र 30 वर्ष साकिन माता देवालय वार्ड भाटापारा को उसके सकुनत पर जाकर लेकर थाना आया आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर नाबालिग बच्चियों को चॉकलेट देकर यौन संबंधी छेड़खानी करना स्वीकार किया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय अपर सत्र न्यायालय न्यायालय भाटापारा में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया । उक्त कार्यवाही मे सउनि ओम साहू नेतराम पटेल , प्र.आर . नरेन्द्र निषाद , आरक्षक द्वारिका साहू , गौरी शंकर कश्यप का शामिल रहे ।
भाटापारा से मोहम्मद अज़हर की रिपोर्ट
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