अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर -- भारत सरकार के आदेश के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण हेतु कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में अब समाजिक , अकादमिक , खेल , मनोरंजन , सांस्कृतिक , धार्मिक , राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों / आयोजनों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP ) का कड़ाई से पालन के साथ सशर्त अनुमति दे दी है। ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ० कमलप्रीत सिंह ने जारी करते हुये सभी विभागों के सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर, विभागाध्यक्ष को निर्देश दिये हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन की गाईडलाइन का पालन करते हुये कंटेनमेंट जोन के बाहर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते पिछले सात महीनों से इन सभी कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगाया गया था।



















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