पंंकज शर्मा, रायपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ एस. भारतीदासन ने एस.पी.एन.जे.लैण्ड प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स लिमिटेड रायपुर के डायरेक्टर श्री राजकुमार बैनर्जी, डाली बैनर्जी और श्रीमती मौसमी बैनर्जी को छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूछा है कि क्यों नही कुर्की हेतु अतःकालीन आदेश पारित करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने इस संबंध में उन्हें स्वयं अथवा अपने नियुक्त अभिभाषक के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में पेशी दिनांक 04 जनवरी 2021 को 3 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए है साथ ही कहा है कि नियत तिथि में उपस्थित नहीं होने की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में निर्णय ले लिया जाएगा। कलेक्टर ने यह आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर के प्रतिवेदन के आधार थाना न्यू राजेन्द्र नगर का अपराध कं. 14/16 धारा 420. 120 बी भादवि एवं 3,4 द प्राईज एवं मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 एवं छ. ग.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत प्रतिवेदन/मय दस्तावेज प्रेषित किया है और एस.पी.एन.जे.लेण्ड प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपर्स कंपनी/संचालकों की संपत्ति भूमि की कुर्की हेतु अतःकालीन आदेश की कार्यवाही करने का निवेदन किया है। इस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि निक्षेपकों के द्वारा निक्षेप की गई रकम की अदायगी नहीं की जा रही है।


















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