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Saturday, April 10, 2021

Lockdown News 11.04.21 की शाम 6 बजे से 21.04.2021 तक बलौदाबाजार-भाटापारा जिला होगा सम्पूर्ण Lockdown


बलौदाबाजार
 (Central News India) 09.04.2021:-  कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुनील कुमार जैन , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा  में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक समझते हुए आज दिनांक 09.04.2021 को 19 कंडिकाओ में  आदेश प्रसारित किया :-

  1. बलौदाबाजार - भाटापारा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 11.04.2021 शाम 6.00 बजे से दिनांक 21.04.2021 प्रातः 6.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।
  2. उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार - भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी ।
  3. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
  4. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , एटीएम कैश वेन , अस्पताल / मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस , एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन / अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आटो / टैक्सी , विधिमान्य ई - पास धारित करने वाले वाहन , एडमीट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मिडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
  5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध - वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेंगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
  6. पेट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।
  7. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे ।
  8. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो। 08.1 अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री ( जिसमें ब्लास्ट फर्नेश , बायलर आदि हो ) सीमेंट , स्टील , शक्कर , फर्टिलाईजर एवं खान ( माईन्स ) कोरोना संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार , राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे ।
  9. उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी ।
  10. सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।
  11. उपरोक्त अवधि में बलौदाबाजार - भाटापारा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख - रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप , रेक पाईंट पर लोडिंग - अनलोडिंग का कार्य , खाद्य सामग्री थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे ।
  12. सभी प्रकार की सभा , जुलूस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । 12.1 विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी । कोविड -19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया जाता है । विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास - गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है ।
  13. कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे । इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे ।
  14. अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार - भाटापारा जिले से अन्यत्र आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे / टेलीकॉम / एयरपोर्ट संचालन एवं रख - रखाव कार्य , या हॉस्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड , ई - पास के रूप में मान्य किया जायेगा ।14.1. उपरोक्त अवधि में रेल , बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन , बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास की आवश्यकता नहीं होगी । यात्रियों को निवास / स्टेशन तक आने - जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई - पास माना जावेगा ।
  15. कोविड -19 टीकाकरण हेतु पंजीयन , कोविड -19 जांच हेतु , मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय - पत्र दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथालॉजी लैब आने - जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।
  16. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 02 , ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 02 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । रेल्वे स्टेशन , एयरपोर्ट , बस स्टैण्ड , हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
  17. मिडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई - कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे ।
  18. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक ( शहरी / ग्रामीण ) , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बधित अधिकारी , विद्युत , पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई , सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
  19. राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित होगी । रहेगी । इस आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार - प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे । 
यह आदेश दिनांक 11.04.2021 शाम 6.00 बजे से लागू होगा ।

भाटापारा से Central news India के लिए मोहम्मद अज़हर हन्फ़ी की Report
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