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Wednesday, June 30, 2021

जिले में कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस, पार्क, सफारी, वाटर पार्क, स्वीमिंग पुल, एवं थियेटर अधिकतम रात्रि 08.00 बजे तक होंगे संचालित प्रत्येक रविवार समस्त प्रतिष्ठान एवं संस्थान अपरान्ह 2 बजे तक खुले रहेंगे

 मुंगेली छत्तीसगढ़

मुंगेली से सुखबली खरे की रिपोर्ट 7898330621


मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  अजीत वसंत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव हेतु जिला मुंगेली में युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित तथा गतिविधियों का संचालन का समय निर्धारण किया गया है। इसमें आंशिक संशोधन किया गया है। आंशिक संशोधित आदेश के अनुसार  जिले में कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस, पार्क, सफारी, वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाॅल एवं थियेटर को अधिकतम रात्रि 08.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर बाजार, मार्केट, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम इत्यादि प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगे। रविवार को केवल अपरान्ह 02 बजे तक उपरोक्त संस्थान, प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस एवं सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, फूड ज्वाइंट , सड़क किनारे खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले ठेले को रात्रि 08 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। रविवार को होटल, रेस्टोरेंट्स को निर्धारित समयावधि तक संचालन की अनुमति होगी। विवाह प्रयोजन हेतु इन-हाउस डाइनिंग की सुविधा सहित मैरिज हॉल व रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी। मॉस्क पहनना, फिजिकल, सोशल डिस्टेसिंग, हाथ धुलाई एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों, दुकानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वसंत ने कहा है कि जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएं। एक जून 2021 को जारी आदेश की शर्ते पूर्ववत लागू रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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