बिलासपुर 15 जून 2021। वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये है मे किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्सयाखेट 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
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