सूरजपुर -10 जून 2021, कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 जनू 2021 रात्रि 12.00 तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे। , फलस्वरूप जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है जिसको देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह आदेश जारी किया है जिसमें निम्न गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी जैसे- स्विमिंग पुल, जिम, सिनेमा हॉल, थियेटर बंद रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाट बाजार लगाने, खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश दिनांक 10 जून 2021 रात्रि 12.00 बजे से लागू होगा।
जारी आदेश में कहा गया हैं कि वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल, मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजन करने की अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम कुल संख्या 20 रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना (कोविड-19) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम कुल संख्या 20 रहेगी।सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला गुमटी, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकानें प्रातः 08.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक (शनिवार व रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे।
हॉटलों एवं रेस्टोरेंटस से ऑनलाईन, टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन हाउस डायनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। हॉटलों एवं रेस्टोरेट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 09.00 तक तथा आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय 10.00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन हाउस अतिथियों के लिये हॉटल किचन या स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
जिले में संचालित समस्त केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों को अपने निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के चक्रानुक्रम में उपस्थिति तथा अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने एवं कार्य सम्पादित करने की अनुमति होगी, किन्तु आम जनता का प्रवेश पूर्वानुसार प्रतिबंधित रहेगा। टेलीकॉम, रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वांइट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण व परिवहन की अनुमति रहेगी। सभी अस्तपाल मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पंजीयन कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग मास्क संबंधी अनिवार्यता एवं कार्यालय को सेनेटाइज करते हुये 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के माध्यम से कार्य करने की शर्त पर खोले जाने की अनुमति होगी।
पेट्रोल पंप गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियाँ, टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में मास्क धारण करने, फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। खाद्य अधिकारी एवं उनके स्टाफ इसका सतत् पर्यवेक्षण करेंगे एवं स्वयं इस सम्बन्ध में यथायोग्य आदेश जारी कर सकेंगे
प्रतिदिन संध्या 06.00 से प्रातः 08.00 तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, किन्तु इस दौरान थोक माल, वेयर हाउस, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओ, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से दोहरे मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
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