ब्यूरो रिपोर्ट अमन शाह
जगदलपुर -दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक / 304/जि०दण्डा0/रीडर/2021 जगदलपुर दिनांक 11.06.2021 की कंडिका 1-1 को अधिकमित करते हुए मैं, रजत बंसल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ सभी स्विमिंग पूल, पार्क, पर्यटन स्थल जैसे चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जल प्रपात, कोटमसर गुफा इत्यादि, कोचिंग सेंटर, टयूशन सेंटर, सिनेमा हॉल/थियेटर इत्यादि को कोविड प्रोटोकाल जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर डिस्पेंसर का पालन करते हुए खोलने कीअनुमति होगी । आदेश का उल्लघन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
पूर्व आदेश के शेष कंडिका यथावत लागू रहेंगे ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा |


















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