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Wednesday, June 16, 2021

*राजधानी रायपुर के बाद अब न्यायधानी बिलासपुर में भी धुमाल ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी वालों को अपना व्यवसाय करने की अनुमति*

 *राजधानी रायपुर के बाद अब न्यायधानी बिलासपुर में भी धुमाल ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी वालों को अपना व्यवसाय करने की अनुमति*



बिलासपुर – राजधानी रायपुर के बाद अब न्यायधानी बिलासपुर में भी धुमाल ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी वालों को अपना व्यवसाय करने की अनुमति दे दी गई है। ‌


जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी डॉक्टर सारांश मित्तर के द्वारा एक आदेश जारी कर धुमाल ब्रास बैंड और बैंड पार्टी वालों को कुछ सख्त पाबंदियों के साथ अनुमति प्रदान कर दी गई है। आदेश में कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में है कि किसी भी बैंड पार्टी में कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए और उन्हें रात्रि 10 बजे के पूर्व ही तक ही होगा।

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