अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा - शादी का झांसा देकर लम्बे समय तक दैहिक शोषण करने और प्रार्थिया के गर्भवती होने के बाद भी शादी से इंकार करने वाले आरोपी को पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
इस संबंध में जैजैपुर थाना प्रभारी विवेक कुमार पांडेय ने विस्तृत जानकारी देते हुये अरविन्द तिवारी को बताया कि प्रार्थिया द्वारा थाना में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2020 माह जुलाई से अब तक गाँव का गोलू उर्फ सतीष चन्द्रा 24 वर्षीय) पिता शिव कुमार चन्द्रा निवासी दतौद द्वारा शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करते आ रहा है जिसके तरफ से वह छह माह की गर्भवती हो गई है , और अब आरोपी शादी करने से इंकार कर रहा है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 86/21 धारा 376 भादवि 4 , 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमति पारूल माथुर (भा.पु से) के दिशा निर्देश में अतिo पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा (रा.पु. सेवा) के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती शोभराज अग्रवाल के नेतृत्व में एवं वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा महिलाओ से संबंधित अपराध पर त्वरित कार्यवाही के पालन में थाना जैजैपुर के अपराध क्रमांक क्रमांक 86 / 21 धारा 376 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के आरोपी गोलू उर्फ सतीष चन्द्रा पिता शिव कुमार चन्द्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त विवेचना कार्यवाही थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में सउनि मथुरा प्रसाद मन्नेवार , आरक्षक अरुण कुमार चन्द्रा , देवनारायण , जयराम बिंझवार , जयनारायण कंवर एवं सैनिक यशवंत चन्द्रा का कार्य सराहनीय रहा।


















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