सूरजपुर -08 जुलाई 2021, कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से कोविड एप्रोप्रिएट विहेवियर के पालन की शर्त पर दुकानो, गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। यद्यपि देखा जा रहा है कि जिले में संचालित दुकानो, बाजारों में दुकान संचालक एवं आम जनता के द्वारा मास्क, सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग आदि कोरोना से बचाव के उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के पुनः फैलने की पूरी संभावना है।
कलेक्टर डाॅ. सिंह ने निर्देशित किया है कि जिले में संचालित दुकानों, बाजारों एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग आदि है तथा इसके लिए उन्होने पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत को कोविड एप्रोप्रिएट विहेवियर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने निर्देशित किया है।



















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