*आबकारी विभाग राजनांदगाँव की कार्यवाही*
*मध्यप्रदेश राज्य की 162500 की विदेशी मदिरा व 750000 का टाटा सफारी वाहन जप्त*
1. कायम प्रकरण -01
2.जप्त मदिरा-225.00
बल्क लीटर *(विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की ) मध्य प्रदेश राज्य निर्मित 1250 नग पाव , कुल 25 पेटी*
3.गिरफ्तार आरोपी-01
4. गैर जमानती प्रकरण- धारा-34(2),36,59(क)
5. जप्त वाहन - टाटा स्टोर्म CG-07/AM-0019
सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 05-07-2021 को रात्रि गश्त दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की गई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग कुशयारी पुल के पास मे चारपहिया वाहन( टाटा सफारी स्ट्रोम) में रजिस्ट्रेशन क्रमांक CG-07- AM-0019 में आरोपी अजय शंकर बेरवंशी s/o जयप्रकाश बेरवंशी,उम्र-28वर्ष,निवासी- सुतिया थाना खैरागढ,जिला-राजनादगांव के आधिपत्य के वाहन से 1250नग पाव (25 पेटी) विदेशी मदिरा व्हिस्की केवल मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 225.00 बल्कलीटर (जिसका बाजार मूल्य 162500 रुपये एवं वाहन 750000 रुपये) अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जिसे मौके पर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया ।
कार्यवाही दौरान यीवरेश कुमार , आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त गण्डई व आबकारी आरक्षक श्री सुरेन्द्र झारिया , राकेश दुबे उपस्थित रहे। सुरेन्द्र झारिया व राकेश दुबे की भूमिका उल्लेखनीय रही।



















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