ओंकार शोभा हास्पिटल , गौरेला के विरुद्ध शिकायत की जांच के लिए जांच दल का किया गया गठन।
सी एन आई पेंड्रा जिला ब्यूरो रिपोर्ट
जांच दल की अनुशंसा पर ओंकार शोभा हॉस्पिटल , गौरेला में संचालित सोनोग्राफी मशीन को सील।
पेंड्रा। राज्य कार्यक्रम अधिकारी , पीसीपीएनडीटी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक / पीएनडीटी / 2021/198/226 / दिनांक 28.08.2021 द्वारा एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ओंकार शोभा हास्पिटल , गौरेला के विरुद्ध शिकायत की जांच के लिए जांच दल का गठन किया गया था| जिसमें दिनांक 24.09.2021 को जांच दल द्वारा जांच उपरान्त जांच प्रतिवेदन में नियम के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। जहां ओंकार शोभा हॉस्पिटल कलेक्टरेट रोड गौरेला में संचालित सोनोग्राफी कक्ष में सोनोग्राफी करने वाली डॉक्टर का नाम डॉ . हसीना अहमद अंकित किय गया था , जिनका छ.ग. मेडिकल कौंसिल में अभी तक पंजीयन नहीं है । इसके बावजूद विधि विरुद्ध तरीके से सेंटर में सोनोग्राफी जांच की जा रही है । गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन प्रतिषेध ) अधिनियम , 1994 के धारा 29 नियम 9 के अंतर्गत कम से कम 02 वर्ष का अभिलेख संस्था में उपलब्ध होना था परन्तु संस्था प्रबंधक द्वारा मात्र 02 माह का ही अभिलेख परीक्षण किये जाने प्रस्तुत किया गया जो कि समाधान कारक नहीं है। इस प्रकार संस्था द्वारा अधिनियम के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है | वर्तमान में अस्पताल परिसर में संचालित सोनोग्राफी सेंटर पूर्व में ज्योतिपुर स्थित अस्पताल परिसर में संचालित हो रहा था जिसके लिए स्थान परिवर्तन की सूचना श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कार्यालय में दिनांक 23.01.2021 को प्रस्तुत किया था तथा दिनांक 25.01.2021 से सोनोग्राफी जांच प्रारंभ की गयी। इस प्रकार स्थान परिवर्तन की सूचना की तिथि के 02 दिवस बाद ही जांच प्रारंभ कर दी गयी थी। जबकि गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन प्रतिषेध ) अधिनियम , 1994 के धारा 13 में प्रावधानित है कि " प्रत्येक ( अनुवांशिक परामर्श केन्द्र , अनुवांशिक प्रयोगशाल , अनुवांशिक क्लिनिक , अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र ) कर्मचारी, स्थान, पता और संस्थापित उपस्कर में की गई प्रत्येक तबदीली की सूचना ऐसे तबदीली के 30 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को देगा " | स्पष्ट है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने अधिकारिता से बाहर जाकर नियम विरुद्ध तरीके से मरीजो की जांच की जा रही है, इसी क्रम में दिनांक 26.01.2021 मरीज परसराम उम्र 65 वर्ष निवासी अमरपुर का सोनोग्राफी उपरान्त जांच रिपोर्ट डॉ . रणजीत हिन्दुराव कदम द्वारा तैयार किया गया, जबकि डॉ. कदम महिला रोग विशेषज्ञ है, इस हैसियत से वह सिर्फ महिलाओं का रिपोर्ट तैयार कर सकते है। अस्पताल संचालिका द्वारा इस कृत्य को अपने लिखित जवाब में भी स्वीकार किया गया है। ओंकार शोभा हॉस्पिटल, गौरेला में पी.सी.पी.एन.डी.टी. के तहत सोनोग्राफी सेंटर का संचालन गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन प्रतिषेध ) अधिनियम, 1994 के तहत नहीं किया जा रहा है | अतः जांच दल की अनुशंसा पर ओंकार शोभा हॉस्पिटल , गौरेला में संचालित सोनोग्राफी मशीन को सील किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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