*जनपद पंचायत कोटा के सचिव हरिकीर्तन व अन्य तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज।डेढ़ लाख रुपये गबन का आरोप
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बेलगहना से सुरेंद्र विक्की मिश्रा
करगीरोड कोटा – जनपद पंचायत कोटा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेलगहना के सचिव हरिकिर्तन और अन्य पर कल कोटा थाने में भा द वि की धारा 120 बी ,409 और 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है । ये एफआईआर जनपद पंचायत के सहायक आंतरिक लेखापाल दिनेश पाण्डेय ने थाने में दर्ज करवाया है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला 2018 का बताया जा रहा है । इस समय यहां के बाजार की निलामी होनी थी । बाजार निलामी की शासकीय बोली ढाई लाख रूपए से शुरू होनी थी लेकिन सचिव ने ये बोली पैतालिस हजार से शुरू की और तीन लाख पर बोली रूकने के बाद भी एक लाख तिरपन हजार में किसी और को ठेका दे दिया ।
इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया में शासकीय नियमों की अनदेखी भी किए जाने का आरोप सचिव हरिकिर्तन पर लगा है । एफआईआर में सहायक आंतरिक लेखा अधिकारी दिनेश पाण्डेय ने लिखवाया है कि सचिव हरिकिर्तन के द्वारा बाजार निलामी में नियमों का पालन नहीं किया गया है । निलामी के दौरान यदि निलामी की राशि एक लाख से उपर है तो उसके लिए पंद्रह दिन पूर्व अखबरा में विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहिए लेकिन पंचायत ने ऐसा नही किया । निलामी के दौरान जनपद पंचायत कोटा से भी एक प्रतिनिधि की उपस्थिति जरूरी थी लेकिन निलामी के समय जनपद पंचायत कोटा से कोई प्रतिनिधि यहां उपस्थित नहीं था ।
एफआईआर में जो सबसे अहम बात लिखि गई है वो ये है निलामी की अपसेट की राशि ही ढाई लाख रू थी याने निलामी ढाई लाख रूपए से शुरू होनी थी लेकिन निलामी की शुरूवात ही पैतालिस हजार रूपए से हुई और एक लाख तिरपन हजार रूपए में रोक दी गई जबकि किसी अनवर नामक व्यक्ति ने इसकी बोली तीन लाख चार हजार रूपए बोली गई थी ।
निलामी के दौरान शासकीय नियमों की अनदेखी तथा निलामी में एक लाख तिरपन हजार रूपए के गबन के आरोप में सहायक आंतरिक लेखा अधिकारी दिनेश पाण्डेय ने सचिव हरिकिर्तन पर कोटा थाने में अपराध दर्ज करवाया है । इस संबंध में सचिव हरिकिर्तन से उनका पक्ष जानने के लिए सम्पर्क किया गया लेकिन उनका मोबाईल बंद था ।



















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