रायपुर : गांजा तस्करी के आरोपी को एनडीपीसी एक्ट के तहत विशेष न्यायालय ने दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी राजन राम को 31 जुलाई 2019 को 3 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। गंज थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 27 नवंबर को विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने मामले की सुनवाई की। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन विनोद भारत ने पैरवी की। विशेष न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी राजन राम, निवासी- ग्राम हेमबरदाहा, थाना कुचाव कोटा, जिला गोपालगंज (बिहार) को धारा 20(बी) (II) (बी) एनडीपीसी एक्ट के तहत 2 वर्ष 3 माह 26 दिन की सजा सुनाई, और 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
विनोद कुमार कसेर - रायपुर ब्लॉक रिपोर्टर

















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