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Saturday, December 11, 2021

चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिन्दे को 20 वर्ष की सजा

 


चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिन्दे को 20 वर्ष की सजा

सी एन आई न्यूज़ सिवनी मध्य प्रदेश से छब्बी लाल कमलेशिया एवं  जयकुमार डेहरिया की रिपोर्ट


सिवनी :जिला सिवनी की विशेष न्यायालय (पॉस्को एक्ट) सिवनी , के द्वारा दुष्कर्म करने वाले दरिंदे आरोपी को 20 वर्ष की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है। आरोपी पीड़िता का ही रिश्तेदार होने से पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के नियम से पीड़िता और आरोपी का नाम ,पता एवं अन्य जानकारी प्रकट नही की जा रही है ।

थाना- अरी का यह मामला वर्ष 2020 का है। थाना – अरी के अंतर्गत पीड़िता के मां ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की घटना दिनांक 08/03/2020 को शाम करीब 4:00 बजे उसकी बेटी नाबालिग घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी तभी उसके रिश्तेदार का आरोपी आया और उसे बहला फुसलाकर अपने खेत बटाना खाने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया जब वह रोने लगी तो उसे मंदिर के पास लाकर छोड़ दिया । जिस पर पुलिस थाना – अरी के द्वारा अपराध क्रमांक 51/2020 पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी रिश्तेदार के विरुद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट ) सिवनी की न्यायालय में की गई ।

 

जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती- दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूतों को पेश किया और विधिसंगत तर्क पेश किए गए और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई ।

 

माननीय न्यायालय द्वारा ऐसी दरिन्दगी का घिनोना अपराध करने के लिए आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376 (क)(ख) भादवि 0 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये का अर्थदंड, धारा 5m सहपठित धारा 6 भादवि0 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया । उक्त सभी मूल कारावास की सजाएं साथ- साथ चलेंगी।

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