पंचायत चुनाव में 70 हजार ओबीसी पदों के चुनाव पर रोक
बालाघाट।मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के करीब 70 हजार ओबीसी पदों के लिए चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को एक बैठक कर फैसला किया है। आयोग ने राज्य शासन से ओबीसी के पदों को सामान्य पद घोषित करने की अधिसूचना पुन: जारी करने के लिए पत्र भी लिखा है।
सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को जारी आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग के आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर उसके पालन पर विचार किया गया। ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के फैसले के पालन में आयोग ने यह तय किया कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंचों के ओबीसी पदों का चुनाव निरस्त कर दिया जाए। साथ ही अन्य एससी-एसटी और सामान्य वर्ग के पदों पर चुनाव को यथावत कराने का फैसला किया गया है। ओबीसी को छोड़कर अन्य वर्ग के करीब सवा तीन लाख पद हैं जिन पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को यथावत रखा गया है।
आयोग के सचिव बीएस जामोद ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ओबीसी आरक्षण समाप्त होने के बाद उन्हें सामान्य पद घोषित करने के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा गया है। राज्य शासन को उक्त ओबीसी पदों को सामान्य घोषित करने के लिए पुन:अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार को एक सप्ताह में जवाब मांगा है।

















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