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Friday, December 3, 2021

दुर्ग - सिंगल यूज पालीथिन का उपयोग करने पर होगी जुर्माने और जब्ती की कार्रवाही.....

 निगम ने रहवासियों व दुकानदारों से अनुरोध कर रहा है कि, न आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करें और न ही किसी को करने दें...

दुर्ग/ 01 दिसम्बर।नगर पालिक निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर को स्वच्छ बनाने एवं सिंगल यूज पालीथिन के प्रतिबंधित होने के कारण इसका उपयोग नहीं करने के लिए आज बैठक के दौरान डाटा सेंटर में नोडल अधिकारी व



 बाजार अधिकारी प्रकाश चंद थावनी,अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता,राजस्व अधिकारी नारायण यादव,स्पेरो कंपनी के अधिकारी अंकुर, ईश्वर वर्मा,चंदन मन्हारे, योगेश सूरे,भुवन साहू,शशि यादव के अलावा अन्य मौजूद थे।बैठक में शहर को स्वच्छ बनाने एवं सिंगल यूज पालीथिन के प्रतिबंधित होने के कारण इसका उपयोग नहीं 

नगर निगम द्वारा 50 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक अमानक श्रेणी के बाद अब 75 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक की थैलियां पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई हैं' यदि कोई व्यक्ति इसका विक्रय और भंडारण करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध निगम बाजार विभाग और अतिक्रमण द्वारा करवाई की जाएगी।

 जिसमें जुर्माना तथा जब्ती की दंडात्मक कार्रवाई होगी। अमानक पालीथिन के बदलते मापदंड में इससे पहले 40 माइक्रोन से कम वाली पालीथिन अमानक की श्रेणी में थी इसके बाद निगम द्वारा 50 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा दंडात्मक कारवाई की गई थी' 

अब अमानक की श्रेणी में 75 माइक्रोन से कम वाली सभी पालीथिन को मापदंड में रखा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, इस पर प्रतिबंध होने के बावजूद लोग बाजार से सामान लाने से लेकर चीजें पैक करने तक के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं।

नगर निगम आप सभी रहवासियों व दुकानदारों से अनुरोध कर रहा है कि, न आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करें और न ही किसी को करने दें।



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