नाइट कर्फ्यू में विवाह संभव, ध्वनि विस्तार यंत्र प्रबंधित
बिलासपुर से सुरेंद्र विक्की मिश्रा
बिलासपुर... जिला प्रसाशन ने अपने 5 जनवरी को जारी आदेश में संशोधन किया है। इसमें वैवाहिक समारोह के लिए समय मे थोड़ी राहत दी गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि वैवाहिक कार्यक्रम मुहूर्त आधारित होते हैं,इसलिए रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ़्यू और दूसरे प्रतिबंधों से इसे मुक्त रखा जाएगा। मतलब की विवाह समारोह रात 10 बजे के बाद भी हो सकते हैं। हालांकि विवाह समारोह पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा और रात 10 बजे के बाद बजाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कहा गया है कि 5जनवरी को जारी बाकी प्रतिबंध आदेश यथावत रहेंगे।

















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