नाबालिक बालिका से बलात्कार के आरोपी को रनचिरई पुलिस ने किया गिरफ्तार , पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्रवाई , पेंड्री के है आरोपी
गुण्डरदेही मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2021 को प्रार्थी ने रनचिरई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.10.21 को इनकी नाबालिक लड़की किसी को बिना बताए घर से कही चली गयी है, आसपास पता तलाश करने पर भी कहीं नहीं पता चला, शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 115/2021 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान काफी पता तलाश के बाद भी लड़की के सम्बंध से पता नहीं चल पा रहा था, इसी दौरान ग्राम पेंड्री के लड़के के सम्बंध में पता चला जो भी दिनांक घटना से गांव से गायब था, जिसके बाद काफी प्रयास के बाद पता चला कि आरोपी नाबालिक को लेकर हैदराबाद चला गया है, जहाँ जाने हेतु टीम गठित कर टीम रवाना किया गया। जहाँ नाबालिक को मल्लापुर हैदराबाद से आरोपी डेमन लाल साहू के कब्जे से बरामद किया गया।
नाबालिक पीड़िता की दस्तयाबी के बाद महिला विवेचक से बयान कराने पर नाबालिक पीड़िता ने बताया कि उसे आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसे हैदराबाद ले गया जहाँ जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ)(ज) भादवि. 4,5(ठ)(थ)6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी।
आरोपी के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने पर उसे दिनांक 21.01.22 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
नाम आरोपी
डेमन लाल साहू पिता दिलीप साहू, उम्र 21वर्ष सा. पेंड्री थाना गुंडरदेही जिला बालोद (छ.ग.)
सी एन आई न्यूज के लिए गुण्डरदेही से भानु साहू की रिपोर्ट

















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