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Thursday, March 3, 2022

अंतर्राज्यीय शराब तस्करो पर मोहारा पुलिस की नकेल



पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला - राजनांदगांव

दिनांक 03.03.2022


 अंतर्राज्यीय शराब तस्करो पर मोहारा पुलिस की नकेल


अंतर्राज्यीय शराब तस्करो से एक टाटा एस (छोटा हाथी) मय 15 पेटी मप्र0 निर्मित मशाला शराब के जुमला किमती 267500/- रूपये का बरामद करने में मिली सफलता


अवैध शराब बिक्री व परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु जारी रहेगा अभियान


मामले का विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री संतोष सिंह (भा.पु.से.) के आदेशानुसार जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में दिनांक 02.03.2022 को जरिये मुखबीर से जानकारी मिली कि रात्रि में एक चार पहिया वाहन छोटा हाथी  टाटा एस CG04 JD 6076 में भिलाई से ढारा की रास्ते अवैध शराब का परिवहन किया जाना है। सूचना पर तत्काल त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए अतिoपुलिस अधीक्षक महोदय डोंगरगढ़ श्री जयप्रकाश बढ़ई, पुलिस अनु० अधिकारी डोंगरगढ़ श्री कृष्ण कुमार पटेल, के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी मोहारा निरीक्षक दिनेश कुमार यादव व स्टाफ द्वारा ग्राम ढारा में दिनांक 02 एवम 03 मार्च की दरम्यानी रात को चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि तभी खैरागढ़ की ओर से एक टाटा एस छोटा हाथी आ रहा था, की रोककर पूछताछ किया गया और वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन के पीछे डाला में 15 पेटी शराब रखा हुआ था जिस के संबंध में वाहन चालक साकिब बद्री पिता जमील अहमद उम्र 29 वर्ष साकिन सेक्टर 6 स्ट्रीट दो क्वार्टर नंबर 1-6 थाना सुपेला जिला दुर्ग को धारा 91 का नोटिस देकर अवैध शराब रखने के संबंध में पूछताछ किया गया तो आरोपी के पास शराब रखने और परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना पाया गया जो मौके पर ही समक्ष गवाहनों के अवैध शराब और वाहन को जप्त किया गया। 15 पेटी जिसमें प्रत्येक में 50-50 पौवा शराब कुल 750 पव्वा प्रत्येक में 180 ml,  बल्क लीटर 135 लीटर मध्य प्रदेश निर्मित शराब कीमती 67500/- व गाड़ी कीमती 200000/- कुल जुमला रकम 267500/- जप्ती किया गया। पूछताछ पर आरोपी शाकिब ने बताया कि वह भिलाई रामनगर निवासी मोनू उर्फ आदि उर्फ आदित्य मानिकपुरी के कहने पर शराब का परिवहन कर रहा था लिहाजा दोनों आरोपियो के विरुद्ध  चौकी मोहारा में अपराध क्रमांक 144/22 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपी शाकिब को न्यायिक रिमांड पर लिया गया एवम एक अन्य आरोपी मोनू उर्फ आदि उर्फ आदित्य मानिकपूरी फरार है जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाती है। थाना डोंगरगढ़ के एक अन्य प्रकरण अपराध क्रमांक 121/22 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम, के फरार आरोपी हिमेन्द्र वर्मा पिता फकीरा वर्मा उम्र 23 साल निवासी सलोनी को गिरफ्तार कर थाना डोंगरगढ़ को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। 

           उक्त कार्यवाही में चौकी मोहारा के प्र0आर0 43 चंद्रभूषण सिन्हा, 704 मनोहर सिन्हा, आरक्षक परमानन्द बोगा, शिवलाल वर्मा, आनंद देवाले, लष्मीशंकर कंवर, शाहिद अंसारी, सैनिक योगेश पटेल का सराहनीय योगदान रहा।

*न्यूज़ संजू महाजन*

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