धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दो आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा - सोशल मीडिया में हिन्दू देवी देवताओं का आपत्तिजनक फोटो अपलोड एवं टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दो आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है , जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक जी०एस० राजपूत ने अरविन्द तिवारी को बताया गत 17 अप्रैल को प्रार्थी आकाश साहू पिता दिलीप कुमार साहू (उम्र 19 साल) साकिन मिस्दा द्वारा थाना नवागढ़ में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसी दिन माईकल बंजारे पिता सालिक राम बंजारे निवासी ग्राम मिस्दा थाना नवागढ़ के द्वारा अपने इंस्टाग्राम ID banjare.maikal में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को पेड़ से बांधकर अम्बेडकर के द्वारा चाबुक मारते दिखाते हुये एक कार्टुन फोटो पोस्ट कर तथा देव ज्योति प्रकाश दिव्य पिता लकेश्वर दिव्य ग्राम मिसदा के द्वारा अपने इंस्टाग्राम ID mr_dev_divya में जानवर लोग जानवर के जयंती मनाते हैं पोस्ट डालकर बंजारे माईकल को किये गये मेन्सन पर बंजारे माईकल के द्वारा जय जबरन खली लिखकर तथा मि० देव दिव्य के द्वारा जानवर लोग जानवर की जयंती मनाते है कि पोस्ट मि० साहिल 578 को मेन्सन कर मि० साहिल के द्वारा उसी पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किये गये फोटो में तीन हंसते हुये स्माईल का फोटो पोस्ट कर हिन्दू धर्म के लोगों की धार्मिक भावना ठेस पहुंचाये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 100/2022 धारा 295 / 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय डा० अभिषेक पल्लव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी के प्रकरण का त्वरित निराकरण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रशेखर परमा के कुशल मार्गदर्शन पर दौरान विवेचना के जरिये मुखबिर के सूचना मिलने पर कि प्रकरण के आरोपी देव ज्योति प्रसाद दिव्य एवं माईकल बंजारे साकिन मिस्दा कही भागने के फिराक में अटल चौक मिस्दा के पास साधन का इंतजार करते खड़ा है। सूचना पर हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर दोनों को पकड़े , जिन्होंने पूछताछ करने पर धारा सदर के तहत अपराध घटित करना स्वीकार किये। आरोपियों के विरुद्ध धारा सदर के तहत अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपियों को आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया , जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी साहिल लहरे फरार है , जिसकी गिरफ्तारी शेष है। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी निरीक्षक जी० एस० राजपूत के निर्देशन में किया गया , जिसमें उनि बी०एन० बनाफर / प्रधान आरक्षक राधेश्याम पूर्णा /भीम प्रसाद श्रीवास / आरक्षक बलराम यादव / फुलचंद जाहिरे / मंगल सिंह नेताम / गुहाराम उरांव का सराहनीय योगदान रहा।


















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